Birth Certificate Online Apply: आज के समय में जैसे आधार कार्ड हर किसी के लिए जरूरी हो गया है, वैसे ही अब बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) भी एक बेहद अहम दस्तावेज बन गया है। स्कूल एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपने अब तक अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो अब वक्त आ गया है कि आप इसे जल्द से जल्द बनवाएं।
पहले समय में इसके लिए माता-पिता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लंबी लाइनें लगती थीं, और कई बार तो छोटे-छोटे कामों के लिए भी बड़े-बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे आप घर बैठे ही अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं—बिलकुल आसान तरीके से।
अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाए, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है। इसे अंत तक पढ़ें और पूरे स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस को समझें।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: अब कोई झंझट नहीं
भारत सरकार ने अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अब आपको किसी सरकारी दफ्तर में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ क्लिक में आप आवेदन कर सकते हैं।
जो भी अभिभावक अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, उन्हें अपने राज्य की Birth and Death Registration की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। साइट पर आवेदन फॉर्म भरकर आप बड़ी आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी?
अब सवाल ये उठता है कि जन्म प्रमाण पत्र आखिर इतना जरूरी क्यों हो गया है? नीचे कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं:
- सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए
- स्कूल, कॉलेज में एडमिशन के समय
- पासपोर्ट, वीजा बनवाने के लिए
- आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए
- सरकारी और प्राइवेट नौकरी में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है
कब तक बनवाना होता है बर्थ सर्टिफिकेट?
सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक तय समय सीमा रखी है। किसी भी बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। अगर आप इस तय समय के अंदर आवेदन नहीं करते हैं, तो बाद में यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है और आपको अलग से प्रमाण देने पड़ सकते हैं।
सरकारी अस्पताल में जन्म होने पर क्या होता है?
अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है, तो अच्छी बात है! क्योंकि ऐसे मामलों में अस्पताल खुद ही बच्चे की जन्म रजिस्ट्रेशन कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर जन्म प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी में कोई गलती पाई गई, तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और कोई शुल्क भी वापस नहीं होगा।
जरूरी दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए:
ऑनलाइन आवेदन के समय आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इनमें शामिल हैं:
- बच्चे के जन्म की हॉस्पिटल रसीद
- माता-पिता का आधार कार्ड
- राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र
- बच्चे के अस्पताल से जुड़े अन्य डॉक्युमेंट्स
ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
- सबसे पहले जाएं crsorgi.gov.in पर।
- वहां रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब बच्चे का नाम, जन्म तिथि, राज्य, जिला, गांव आदि की जानकारी भरें।
- आपकी ईमेल ID पर एक लिंक भेजा जाएगा—उस पर क्लिक करके पासवर्ड सेट करें।
- अब लॉगिन करें और “Add Birth Registration” पर क्लिक करें।
- नए पेज पर जरूरी जानकारी भरें और डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और उसकी रसीद का प्रिंट निकाल लें।
- उस रसीद और जरूरी डॉक्युमेंट्स की फोटो कॉपी अपने जिले के संबंधित विभाग में जमा करें।
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