Murgi Palan Loan Yojana: सब्सिडी के साथ शुरू हुआ आवेदन, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Rohit Shaw
5 Min Read

Murgi Palan Loan Yojana: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पोल्ट्री उद्योग को सशक्त बनाने के लिए ‘मुर्गी पालन लोन योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि इच्छुक लोग अपने गांवों में ही मुर्गी फार्म खोलकर आत्मनिर्भर बन सकें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। सरकार इस योजना के तहत 3 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और 30% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है

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Murgi Palan Loan Yojana

इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के फार्म की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है: ब्रायलर और लेयर। ब्रायलर फार्म में मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों का पालन किया जाता है, जबकि लेयर फार्म में अंडा उत्पादन के लिए। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि पोल्ट्री उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

कौन-कौन से फार्म और कितनी सब्सिडी मिल रही है?

मुर्गी पालन लोन योजना के तहत विभिन्न क्षमताओं के फार्म के लिए अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नीचे दिए गए विवरण से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के फार्म के लिए कितनी सब्सिडी मिल रही है:

  • 3,000 ब्रायलर मुर्गियों का फार्म: इस पर लगभग 10 लाख रुपये का खर्च आता है, जिसमें सरकार 30% सब्सिडी यानी 3 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।
  • 5,000 लेयर मुर्गियों का फार्म: इस पर लगभग 48.5 लाख रुपये का खर्च आता है, जिसमें सरकार 30% सब्सिडी यानी 14.55 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।
  • 10,000 लेयर मुर्गियों का फार्म: इस पर लगभग 100 लाख रुपये का खर्च आता है, जिसमें सरकार 30% सब्सिडी यानी 30 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लाभार्थियों को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो 40% से 50% तक हो सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज के वंचित वर्गों को भी इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।

Murgi Palan Loan Yojana पात्रता मानदंड

  • आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • निवास: आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • भूमि: आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि होनी चाहिए।
  • प्रशिक्षण: आवेदक को सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
  • बैंक खाता: आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

आबेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • भूमि के दस्तावेज़: लगान रसीद, एल.पी.सी., लीज एग्रीमेंट आदि।
  • वित्तीय प्रमाण: बैंक पासबुक, एफ.डी. आदि जिसमें आवश्यक राशि का विवरण हो।
  • प्रशिक्षण प्रमाणपत्र: सरकारी संस्थान से प्राप्त 5 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
  • पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
  • फोटोग्राफ: हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो।

मुर्गी पालन लोन योजना में आबेदन प्रक्रिया

मुर्गी पालन लोन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और आवेदकों को सुविधा होती है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd पर जाएं।
  • आवेदन लिंक पर क्लिक करें: होम पेज पर ‘मुर्गी पालन योजना के लिए आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण करें: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो अपनी आधार संख्या या वोटर आईडी नंबर के माध्यम से पंजीकरण करें।
  • लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, फार्म की क्षमता, भूमि का विवरण आदि भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
  • रसीद प्रिंट करें: आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त रसीद को प्रिंट करके सुरक्षित रखें।

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